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प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस की सूची में छूटे हुये पात्र हितग्राहियों के नाम सर्वे सूची में जोड़ा जा रहा

योजना के क्रियान्वयन में वर्ष 2024-25 से वर्ष 2028-29 तक वृद्धि किये जाने का लिया गया निर्णय

राजनांदगांव। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्राम विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन में वर्ष 2024-25 से वर्ष 2028-29 तक वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2018 में तैयार की गई आवास प्लस की सूची के अनुसार छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही सूची को नये मापदण्ड अनुसार संशोधित भी किया जाएगा तथा नये मापदण्ड के आधार पर सभी पात्र परिवारों को आवास प्लस सूची में शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सर्वे करने वाले प्रगणक का पंजीयन आवास साफ्ट पोर्टल पर अनिवार्य कर दिया गया है। सर्वे करने के लिए ग्राम पंचायत के सचिव एवं आवास मित्र को प्रगणक बनाया गया है। शासन के निर्देशानुसार जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना- अंतर्गत सभी पात्र परिवारों के सर्वे का कार्य आवास प्लस ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। अगर किसी कारण से सर्वे हेतु कोई पात्र परिवार छूट जाता है, तो हितग्राही ग्राम पंचायत के सचिव से संपर्क कर अपना सर्वे करा सकते हैं। पात्र हितग्राही स्वयं आवास प्लस एप के माध्यम से अपनी जानकारी अपलोड कर सकते हंै। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के समाधान के लिए संबंधित जनपद एवं ग्राम पंचायत के सचिव, आवास मित्र एवं रोजगार सहायक से संपर्क किया जा सकता है।

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